MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला!

MP हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: UPSC में EWS को मिलेगी आयु सीमा और प्रयासों में छूट! ⚖️🎯

Facebook
WhatsApp
Telegram

देश में सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आई है! मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को भी आरक्षित वर्ग (OBC, SC/ST) के समान छूट देने का आदेश दिया है।

क्या है यह नया फैसला?

🔹 EWS उम्मीदवारों को 5 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे अन्य आरक्षित वर्गों को मिलती है।
🔹 अब तक EWS के उम्मीदवारों को केवल 6 प्रयास मिलते थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद यह बढ़ाकर 9 प्रयास कर दिए गए हैं।
🔹 कोर्ट ने कहा कि यह फैसला समानता के अधिकार (Article 14) के अनुरूप है और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं करेगा।

आयु सीमा और प्रयासों में बदलाव

➡️ सामान्य वर्ग: 21-32 वर्ष | 6 प्रयास
➡️ OBC: 21-35 वर्ष | 9 प्रयास
➡️ SC/ST: 21-37 वर्ष | असीमित प्रयास
➡️ EWS (नया नियम): 21-37 वर्ष | 9 प्रयास

फैसले का क्या होगा असर?

इस फैसले से लाखों EWS उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा, जिन्हें अब UPSC परीक्षा में अधिक मौके और समय मिल सकेगा।
यह उन छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर है, जो सीमित प्रयासों और आयु सीमा के कारण अपने लक्ष्य से चूक रहे थे।

समानता की ओर एक और कदम!

कोर्ट ने यह भी कहा कि EWS को छूट देना किसी अन्य वर्ग के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि यह आरक्षण नीति को और अधिक न्यायसंगत बनाता है।
कई वर्षों से EWS वर्ग के उम्मीदवार यह मांग कर रहे थे कि उन्हें भी OBC जैसी सुविधाएं मिलें, और अब यह फैसला उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

अंतिम शब्द:

MP हाई कोर्ट का यह निर्णय EWS उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपके पास अधिक मौके हैं! 💪📖

#UPSC #EWS #MPHighCourt #GovtExamNews #CivilServices

Leave a Comment